पोल्ट्री उद्योग के लिए नया मौका, सरकार ने जारी की ब्रॉयलर प्रोडक्शन को लेकर नई गाइडलाइंस, यहां पढ़ें पूरी बात
Poultry industry news: पशुपालन और डेयरी विभाग ने किसानों और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के बीच ब्रॉयलर प्रोडक्शन (broiler production) कार्य को लेकर कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट गाइडलाइन जारी किया है.
Poultry industry news: पोल्ट्री उद्योग के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने पोल्ट्री उद्योग (poultry industry) और किसानों के बीच कारोबार और बेहतर हो सके, इसको लेकर एक विशेष गाइडलाइन जारी किया है. पशुपालन और डेयरी विभाग ने किसानों और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के बीच ब्रॉयलर प्रोडक्शन (broiler production) कार्य को लेकर कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत फर्स्ट पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होगी, जबकि सेकेंड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग किसान होंगे.फर्स्ट पार्टी के तौर पर ब्रॉयलर की भूमिका नियमों,स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के मुताबिक जरूरी इनपुट उपलब्ध करानी होगी, ताकि आगे की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए सेफ और हेल्दी ब्रॉयलर सुनिश्चित किया जा सके.
गाइडलाइंस का मकसद
पशुपालन और डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry and Dairying) की तरफ से जारी इस गाइडलाइंस का मकसद बेहतर कारोबारी प्रैक्टिस के आधार पर भारत में पोल्ट्री उद्योग का तेज ग्रोथ सुनिश्चित करना है. साथ ही राज्यों में पोल्ट्री उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार और बैंक की तरफ से कई अलग-अलग पॉलिसी और प्रोडक्ट्स डिजाइन सुनिश्चित करना है. छोटे किसानों और बड़ी कंपनियों के बीच समान अवसर उपब्ध कराना भी इस गाइडलाइन का उद्देश्य है. इसके तहत कम पढ़े-लिखे या पिछड़े किसानों के हितों की रक्षा हो सकेगी. यह गाइडलाइन किसी भी तरह के क्लम या विवाद और उसका सॉल्यूशन तय करने में मददगार होगी.
कंपनियों और किसानों को करना होगा यह काम
फर्स्ट पार्टी के तौर पर कंपनियों को हेल्दी और डिजीज फ्री चिक्स उपलब्ध कराना होगा. तय नियमों और स्टैंडर्ड के मुताबिक चिक्स का चारा भी उपलब्ध कराना होगा. साथ ही जरूरी दवाइयां तय मानक और वेटनरी डॉक्टर के परामर्श के मुताबिक उपलब्ध कराना होगा. सेकेंड पार्टी के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में किसानों को ब्रॉयलर प्रोडक्शन की शेडिंग करना,बेडिंग मटीरियल, पानी देने वाला बर्तन, स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराना, ब्रॉयलर (broiler production) के लिए जरूरी तापमान की व्यवस्था और क्वालिटी पानी और बिजली उपलब्ध कराना होगा.
ब्रॉयलर कानूनी तौर पर किसका होगा
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नए गाइडलाइंस के मुताबिक, ब्रॉयलर (broiler production) और उपलब्ध कराई गई चीजों की कानूनी ओनरशिप कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के पास होगी. किसी भी स्थिति में उन सामग्रियों या सामान का इस्तेमाल किसान अपने लिए नहीं कर सकते. किसान की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कंपनी के निर्देशों का पालन करे. पोल्ट्री (poultry industry news) से जुड़े किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो वह कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है.
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11:27 AM IST